PARIVAHAN
SEWA
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Road Transport Highways

डुप्लीकेट व्यापार प्रमाण पत्र जारी करना

डुप्लीकेट व्यापार प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में

यदि किसी भी समय व्यापार प्रमाण पत्र खोजाता है या नष्ट हो जाता है, तो उसका धारक उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेगा, जिसमें नुकसान या विनाश हुआ है और पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप में इस तथ्य से परिचित कराना होगा जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था और साथ ही डुप्लिकेट प्रमाण पत्र के लिए उक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

दिशा-निर्देश

  •  फॉर्म 18 में डुप्लीकेट व्यापार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
  • यदि एक डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के बाद मूल प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो उसे उसी पंजीकरण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जिसके द्वारा यह जारी किया गया था

आवश्यक दस्तावेज़

संदर्भ

  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 38)
  •  राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।