कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कृपया नागरिक केंद्रित सेवाओं में "नो एंट्री परमिशन" सर्विस देखें।