आँख वाला आवेदक ड्राइविंग / लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं
हां, आपको अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
MC50CC लेना चाहिए।
MCWOG के लिए पूर्ण रूप: गियर के बिना मोटरसाइकल
MCWG: गियर के साथ मोटर साइकिल
MC50CC: 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाला मोटर वाहन
नोट: वाहन श्रेणी राज्य के अधिकार क्षेत्र के अनुसार है।
हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप इसे पहले या अंतिम नाम के साथ भर सकते हैं।
आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं: + 91-120-2459169 (समय: सुबह 06:00 - सुबह 10:00 बजे)
ईमेल: helpdesk-sarathi@gov.in(link sends e-mail)
जो भी नागरिक अपने लाइसेंस में वाहनों की श्रेणी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे
लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं):-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें
3. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
5. "आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नंबर दर्ज करें" चुनें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें
6. आवेदन पत्र भरें
7. नियत समय लें
लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए है और समाप्ति के बाद आप केवल एक नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।
मूल दस्तावेज(ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
नए लर्नर लाइसेंस के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं): -
1. Https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
4. लर्नर्स लाइसेंस आवेदन पत्र भरें
5. आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं