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आवेदन कैसे करें यदि एनटी वैधता हाल ही में समाप्त हुई है, लेकिन परिवहन वैधता समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है, अब मैं परिवहन वैधता को नवीनीकृत नहीं करना चाहता?

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें 
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं 
ध्यान दें: 
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो, आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा या लर्निंग लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता हो सकती है। 
राज्य की नीति के अनुसार शर्त को बदला जा सकता है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यू से चुन सकते हैं।