Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आरसी का नवीकरण

आरसी का नवीनीकरण के बारे में

हर पंजीकरण प्रमाण पत्र को उसके निरंतर उपयोग के लिए उसके पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले नवीनीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

दिशा-निर्देश

  • पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले पंजीकरण प्राधिकरण में, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन है, फॉर्म 25 में आवेदन करें।
  •  वाहन पर देय करों का भुगतान, यदि कोई हो
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • फॉर्म 25 में आवेदन
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • आर.सी. पुस्तक*
  • फिटनेस प्रमाण पत्र*
  • पंजीकरण का प्रमाण पत्र*
  • अब तक के सड़क करके भुगतान का प्रमाण*
  • बीमा प्रमाण पत्र*
  •  पैन कार्ड की प्रति या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)*
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 41)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 52)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है ।

Feedback