एक साल या तीन महीने के लिए एंट्री की इजाज़त नहीं, कोई भी व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कृपया "नो एंट्री परमिशन" सर्विस देखें नागरिक केंद्रित सेवाएँ.
कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सात दिनों के लिए, नो एंट्री परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखकर DCP/ट्रैफिक/HQ, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, टोडापुर, दिल्ली-110012 के ऑफिस में दे सकता है।