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प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

सबमिट करने के बाद अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. पंजीकरण संख्या दर्ज करें 
c. ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और उसी आवेदन के लिए आवेदन करें 
d. चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
e. प्रदत्त तीन क्रियाएं हैं, अर्थात् 'संपादित करें', 'हटाएं' और 'सारांश देखने के लिए क्लिक करें' 
f. आवश्यकतानुसार आवेदन संपादित करने के लिए 'संपादित करें' पर क्लिक करें 
 

यदि वाहन बेचा गया है, तो किसी अन्य नागरिक को दिया गया है, कृपया स्वामित्व हस्तांतरण के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें 
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें 
g. "स्वामित्व का हस्तांतरण" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण"अद्यतनकरें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट ले (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र बनाने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें 
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. अपने चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें 
g. "डुप्लीकेट आरसी" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
(यदि विन्यास योग्य है) 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. अपने चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें 
g. "पते का परिवर्तन" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण"अद्यतनकरें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a) https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b) यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें, 
c) "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें और "एनओसी" चुनें। 
d) अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें"; 
e) जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, 
f) "सेवा विवरण" दर्ज करें 
g) "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
h) शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
i) दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
j) प्राप्ति जनरेट होगी 
k) इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें, 
c. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "वाहन का परिवर्तन" चुनें, 
d. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Regn_no/Chasi_no" पर क्लिक करें 
e. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें; 
f. अपनी आवश्यकता के अनुसार एकल या एकाधिक सेवाओं का चयन करें, 
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
i. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
j. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
k. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है)। 
l. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. प्राप्ति जनरेट होगी 
n. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें" 
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें 
g. " हाइपोथेकेशन परिवर्धन" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है ) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें 
g. "HYPOTHECATION TERMINATION" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें 
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें" 
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें; 
g. "HYPOTHECATION CONTINUATION" चुनें 
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
m. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं; 
b. "स्टैटस" पर क्लिक करें "आवेदन का निपटान करें" 
c. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक), इंजन नंबर (अंतिम 5 अंक) और मोबाइल नंबर दर्ज करें; 
d. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें, 
e. निपटान के लिए सेवा का चयन करें; 
f. यदि एक लेनदेन पर कई सेवाएं हैं, तो आंशिक वापसी संभव है। 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें, 
c. "अन्य सेवाएँ" पर क्लिक करें "अपडेट यूजर मोबाइल नंबर" चुनें 
d. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (पूरा), इंजन नंबर (पूरा) और पिछला पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, 
e. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए ओटीपी दर्ज करें, 
f. नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और "अपडेट" बटन पर क्लिक करें। 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/hom... पर जाएं 
b. "अन्य ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "ऑनलाइन परमिट" चुनें; 
c. एक राज्य चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। 
d. अपना पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। 
e. अपना वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करें या यह आपके राज्य विन्यास के अनुसार प्रकट और अक्षम हो सकता है। 
f. जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और जारी करने के लिए ओटीपी दर्ज करें और फिर "लॉगिन" और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें; 
g. मुख्य पृष्ठ पर या "परमिट एप्लिकेशन" मेन्यू से "परमिट के नवीनीकरण" आइकन पर क्लिक करें। 
h. प्रपत्र पर सभी पिछले विवरण प्रदर्शित करने के बाद अस्थायी आवेदन संख्या प्राप्त करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। 
i. यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो " सत्यापित करें" पर क्लिक करें। 
j. स्वयं द्वारा सत्यापित किए जाने वाले फ़ॉर्म पर सभी पिछले विवरण डिस्प्ले की जांच करने के बाद सबमिट बटन पर फिर से क्लिक करें 
(उपयोगकर्ता स्वयं)। 
k. यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो "अभी भुगतान करें" पर क्लिक करें। 
l. कुछ शर्तों के अनुसार फीस की गणना करने के लिए "चेक एप्लिकेशन" पर क्लिक करें। 
m. फीस देने के लिए "भुगतान करें" पर क्लिक करें 
n. यदि भुगतान सफल होता है तो परमिट रसीद प्राप्त हो जाती है। 
o. कृपया आगे बढ़ने के लिए आवंटित कार्यालय पर जाएँ। 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें, 
c. पंजीकरण संख्या दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "फिटनेस प्रमाणपत्र का डुप्लिकेट" चुनें 
e. चेसिस नं के अपने अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें 
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें 
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
i. अपॉइंटमेंट लें 
j. अपॉइंटमेंट तिथि का चयन करें और "बुक अपॉइंटमेंट" बटन पर क्लिक करें 
k. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
l. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
m. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) 
n. प्राप्ति जनरेट होगी 
o. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए RTO में ले जाया जाएगा (यदि विन्यास योग्य है) 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. " अन्य ऑनलाइन सेवाएं " चयन करें " रिप्रिन्ट अपॉइंटमेंट रसीद पर क्लिक करें।" 
c. एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें 
d. "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें 
e. अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट ले लें 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "पुनर्मुद्रण रसीद / प्रपत्र" चुनें, 
c. एप्लिकेशन प्रकार और लेनदेन का चयन करें 
d. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें 
e. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें 
f. उसके बाद "लेन-देन संख्या" पर क्लिक करें और रसीद का प्रिंट आउट लें 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "लंबित लेनदेन की जांच का चयन करें", 
c. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) या लेनदेन नंबर दर्ज करें 
d. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें 
e. लंबित लेन-देन को क्लियर करने के लिए "लेनदेन संख्या" पर क्लिक करें। 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं, 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें रें 
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "RC SURRENDER" चुनें, रें 
e. चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें रें 
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए ओटीपी दर्ज करें, रें 
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें रें 
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें रें 
i. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें रें 
j. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। रें 
k. दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि विन्यास योग्य है) रें 
l. अपॉइंटमेंट लें (यदि विन्यास योग्य है) रें 
m. प्राप्ति जनरेट होगी रें 
n. इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए आरटीओ में ले जाया जाएगा रें 
 

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं 
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें 
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें 
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें 
e. "वाहन कर का भुगतान" चुनें 
f. चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "वैध Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें 
g. 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें 
h. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें 
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें 
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें 
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें। 
l. भुगतान रसीद प्राप्त होगी 
m. इसके बाद, आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन को आरटीओ में ले जाया जाएगा 
 

जब तक एनओसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नागरिक उस कार्यकाल के दौरान किसी अन्य सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। एनओसी आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, उपयोगकर्ता अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है।
 

मोटर वाहन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है और प्रत्येक राज्य का अपना राज्य मोटर वाहन अधिनियम होता है, और कराधान उसी के अनुसार तय किया जाता है।

वर्तमान में, यह सुविधा सभी राज्यों / आरटीओ तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, एक मौका है कि सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किए गए हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि आप मदद के लिए अपने राज्य की वेबसाइट / स्थानीय आरटीओ पर जा सकते हैं।

अतिरिक्त मोटर वाहन कर वाहन पर निहित होता है, जब वाहन के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए - वाहन का अनलोड वजन 50000 किलोग्राम से अधिक है, आदि।

वाहन मालिक से बरामद अन्य कर घटक अतिरिक्त एमवी टैक्स, पर्यावरण कर, ग्रीन टैक्स, उपकर, सड़क सुरक्षा कर, नगर पालिका कर आदि हैं। ये कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।
 

यदि परिवहन वाहन सड़क पर नहीं है / उपयोग में नहीं है, तो वाहन मालिक संबंधित परिवहन विभाग के माध्यम से गैर उपयोग अवधि के कर छूट के लिए आवेदन कर सकता है, प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

भारत में, मोटर वाहन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मोटर वाहन कर की गणना इंजन की क्षमता, बैठने की क्षमता, अनियंत्रित वजन, भारित भार और वाहन की कीमत सहित विभिन्न कारकों के आधार पर की जाती है।

कर वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है गैर-परिवहन वाहन के लिए-मोटर वाहन कर एक जीवनकाल (15 वर्ष) पर लिया जाता है। 15 साल के बाद 5 साल की अवधि के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान कर का भुगतान किया जा सकता है। अधिकांश राज्य में गैर-परिवहन के लिए एमवी टैक्स

ऑनलाइन टैक्स चुकाने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है।

ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा केवल चयनित राज्य / आरटीओ पर उपलब्ध है, जैसा कि राज्य परिवहन विभाग द्वारा अनुमति है। केवल कुछ राज्य और इसके ऑनलाइन आरटीओ सुविधा के अंतर्गत आते हैं।

नागरिक किसी भी मोबाइल नंबर को दर्ज करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, उसे मोबाइल नंबर की पुष्टि के लिए ओटीपी मिलेगा। पुष्टि के बाद वह भुगतान प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकता है।

ग्राहक कुछ समय बाद भुगतान के लिए पुन: प्रयास कर सकता है और यदि समस्या जारी रहती है, तो वह समस्या रिपोर्टिंग के लिए वाहन हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकता है।

यदि राशि ग्राहक के बैंक खाते से डेबिट होती है, तो उसे इंतजार करना चाहिए क्योंकि बैंक की तरफ से सुलह लंबित हो सकती है। ग्राहकों को चेक लंबित लेनदेन के माध्यम से उच्च लेनदेन की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए (जैसा कि इस प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नमें कहीं और परिभाषित किया गया है)।

हां, मोटर वाहन कर का भुगतान पोर्टल parivahan.gov.in या राज्य परिवहन पोर्टल से किया जा सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही वाहन का पिछला लेनदेन लंबित होगा, पिछले लंबित लेनदेन के पूर्ण निपटान के बिना नया लेनदेन संभव नहीं है। ग्राहक लेन-देन की वर्तमान स्थिति की जाँच लंबित लेनदेन में जाकर कर सकते हैं।

यदि वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो ग्राहक उस वाहन के लिए टैक्स जैसी कोई वाहन सेवा नहीं ले सकता है। रोडटैक्सका भुगतान करने के लिए ग्राहक को संबंधित विभाग से संपर्क करके अपने वाहन को ब्लैकलिस्ट से निकालना होगा और फिर वाहन सेवाओं के साथ आगे बढ़ना होगा।

लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें 
4. "अपलोड दस्तावेज़ / स्कैन की गई छवियां" चुनें 
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें 
4. "अपलोड दस्तावेज़ / स्कैन की गई छवियां" चुनें 
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. मेनू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें 
4. "ताज़ा करें" बटन पर क्लिक करें 
 

अपलोड करते समय त्रुटि संदेश को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज़ का नाम और आकार जांचें। छवियाँ फ़ाइल प्रकार "जेपीईजी" प्रारूप में होना चाहिए

फोटो और लाइसेंस में हस्ताक्षर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें 
4. "अपलोड दस्तावेज़" मेनू से "फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें" चुनें। 
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "आवेदन ऑनलाइन" मेनू से "आवेदन की स्थिति" का चयन करें 
 

दस्तावेज़ को दिए गए आकार में एकल जेपीईजी कॉपी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आप उन्हें संपीड़ित करने के लिए ऑनलाइन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।


दस्तावेज़ को दिए गए आकार में एकल जेपीईजी कॉपी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आप उन्हें संपीड़ित करने के लिए ऑनलाइन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

अपलोड करते समय त्रुटि संदेश को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज़ का नाम और आकार जांचें।

लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें 
4. "अपलोड डॉक्यूमेंट / स्कैन या अपलोड करें" देखें 
ध्यान दें : 
यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें 
4. "अपलोड डॉक्यूमेंट / स्कैन या अपलोड करें" देखें 
ध्यान दें : यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

नहीं, 
40 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (FORM 1A) आवश्यक है।. 
 

आवेदन जमा होने के बाद ई-हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार किया जाता है (फॉर्म 2)

आवेदक https://sarathi.parivahan.gov.in/ देख सकते हैं। 
1. ड्राइविंग लाइसेंस 
2. नया ड्राइविंग लाइसेंस। जहां ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं। 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है खतरनाक वैधता को 1 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है या जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है। 
40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल बाद जारी किया जा सकता है। 
गैर-परिवहन वाहनों के लिए वैधता 
(a) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु 30 वर्ष से कम है, तो गैर परिवहन वैधता 40 वर्ष की होगी। 
(b) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर आवेदक की उम्र> = 30 और <50 है, तो गैर परिवहन वैधता 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। 
(c) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु> = 50 और <55 है, तो गैर परिवहन वैधता तब तक प्रभावी होगी जब तक कि वह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। 
(d) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु> = 55 है, तो गैर परिवहन वैधता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। 
 

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. मेन्यू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

हां, अगर आपने दो अलग-अलग तारीखों के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। 
नोट: यह राज्य की नीति के अनुसार है। 
 

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए (वाहन पर) एक मोटर ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन वाहन की आवश्यकता नहीं होती है।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए (वाहन पर) मोटर ड्राइविंग टेस्टसे गुजरना पड़ता है।

. आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "डाउनलोड फ़ॉर्म" मेन्यू से "प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म" पर क्लिक करें 
 

सबसे पहले आपको "नया ड्राइविंग लाइसेंस" के लिए आवेदन जमा करना होगा। फिर जेनरेट की गई आवेदन संख्या पर, आपको "CAMP" के लिए आवेदन जमा करना होगा। CAMP के लिए लर्नर लाइसेंस के चरण: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "CAMP पंजीकरण" पर "अन्य" मेन्यू से क्लिक करें 
4. आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें 
5. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर "CAMP" जाएं। 
नोट: यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है। 
I have lost my application number, how to search it? 
मैंने अपना एप्लिकेशन नंबर खो दिया है, इसे कैसे खोजा जाएं? 
मुख्य भाग: 
एप्लिकेशन नंबर खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यू से "एप्लिकेशन नंबर ढूंढें" पर क्लिक करें 
 

"लर्नर लाइसेंस" वैधता 6 महीने के लिए है, और आप 30 दिनों के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं

मेडिकल सर्टिफिकेट (FORM 1A) 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए आवश्यक है, यदि आयु 40 वर्ष से कम है, तो आपको FORM 1 जमा करना होगा।

हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
पात्रता मापदंड :- 
1) यदि आप एक राजनयिक हैं: तो आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
2) यदि आप एक गैर-राजनयिक हैं: आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 
 

हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
पात्रता मापदंड :- 
1) यदि आप एक राजनयिक हैं: तो आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
2) यदि आप एक गैर-राजनयिक हैं: आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 
 

जब आपका "लर्नर लाइसेंस" मान्य हो तो आपको आवेदन करना होगा।

हां, आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके राज्यों को इसके लिए अनुमति दी जाती है, अन्यथा स्थायी लाइसेंस उसी आरटीओ से जारी किया जाता है, जहां से आपका "लर्नर लाइसेंस" जारी किया है।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "आवेदन ऑनलाइन" मेन्यू से "आवेदन की स्थिति" का चयन करें 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

आवेदन करते समय अपना "लर्नर लाइसेंस" सत्यापित करें, अगर अभी भी समस्या आती है, तो जोनल कार्यालय से संपर्क करें।

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. मेन्यू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज (ओं) के साथ अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

मैं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता हूं? 
मुख्य भाग: 
नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "नया ड्राइविंग लाइसेंस" पर क्लिक करें 
4. आगे बढ़ने के लिए अपना "लर्निंग लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें 
5. आवेदन पत्र भरें 
आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें 
7. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

सेवा वापसी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -  
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं  
2. संबंधित राज्य का चयन करें  
3. "अन्य" मेन्यू से "लाइसेंस आवेदक द्वारा वापस ली गई सेवाएँ" पर क्लिक करें  
4. ओटीपी दर्ज करें  
5. अपना अनुरोध सबमिट करें  



सेवा जोड़ने के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: -  
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं  
2. संबंधित राज्य का चयन करें  
3. "अन्य" मेन्यू से "लेनदेन जोड़ें" पर क्लिक करें  
4. ओटीपी दर्ज करें  
5. अपना अनुरोध सबमिट करें  
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।  
 

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें 
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं 
ध्यान दें:
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो, आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा या लर्निंग लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता हो सकती है।
राज्य की नीति के अनुसार शर्त को बदला जा सकता है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यू से चुन सकते हैं। 
 

ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस >> ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएँ >> निर्देश जारी रखें >> ड्राइवर लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें >> सबमिट करें।

आवेदन को रद्द करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। 
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य चुनें >> अन्य >> रद्द करें आवेदन। 
 

लर्नर लाइसेंस प्रिंट करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। 
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> लर्नर लाइसेंस >> प्रिंट लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3) >> आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। 
 

शुल्क के भुगतान से पहले किसी भी आरटीओ को किये गये आवेदन को बदला जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित आरटीओ से संपर्क करें।

आपके संबंधित आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के विवरणों को आरटीओ से सारथी पोर्टल पर माइग्रेट करना आवश्यक है। यदि डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण नहीं मिलता है, तो कृपया अपने आरटीओ / विभाग से संपर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषण ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करने के लिए संबंधित आरटीओ / विभाग से संपर्क करें। नंबर का उपयोग करके आप लाइसेंस की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं >> राज्य की चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर जायें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं का चयन करें, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और ड्राइवर्स लाइसेंस विवरण बटन पर क्लिक करें। फिर प्रदान की गई सेवाओं की सूची से पते का परिवर्तन चुनें।
 

आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक नए वर्ग को जोड़ने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in पर लॉगइन करें >> राज्य का चयन करें >> ऑनलाइन आवेदन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि चयनित राज्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एक मान्य लर्नर लाइसेंस इस सेवा के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

सीएमवी अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति से पहले या उसके बाद एक साल के भीतर किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस विवरण राज्य रजिस्टर से एनआर पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। यदि विवरण एन आर पोर्टल में नहीं दिख रहा है, तो कृपया संबंधित राज्य परिवहन विभाग से परामर्श करें।

आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है। 
(जन सेवा वाहन बैज वैधता राज्य की नीति के अनुसार है।) 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आप एलएमवी (हल्के मोटर व्हीकल) और ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन सेवा वाहन बैज के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. समय लें 
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं। 
ध्यानदें: 
यह सेवा केवल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यु से चुन सकते हैं 
 

प्रविष्टि करते समय, पता कॉलम की जाँच करें, इस फ़ील्ड में कोई विशेष वर्ण नहीं होना चाहिए।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

लाइसेंस के पुनर्परीक्षण-नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. "जारी रखें" पर क्लिक करें। 
5. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें 
6. आवेदन पत्र भरें 
7.समय लें 

ध्यान दें :
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा। यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यु से चुन सकते हैं। 
 

राज्य की नीति के अनुसार, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष बाद, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आवेदन संख्या खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यु से "एप्लिकेशन संख्या ढूंढें" पर क्लिक करें 
How to know application status? 
आवेदन की स्थिति कैसे जानें? 
मुख्य भाग: 
लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए चरण: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "आवेदन ऑनलाइन" मेन्यु से "आवेदन की स्थिति" का चयन करें 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यु से" मोबाइल नंबर अपडेट" पर क्लिक करें 
 

लाइसेंस जारी करने की तारीख का उल्लेख वाहन की श्रेणी के साथ किया गया है और "अंतिम एंडोर्समेंट की तारीख" वह तारीख है, जिस दिन आपने अपना अंतिम लेनदेन किया हैजैसे कि नवीनीकरण या डुप्लिकेट या पते में परिवर्तन की कार्रवाई की अंतिम तारीख।

वजन मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की श्रेणी होती है।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें 
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं 
ध्यान दें : 
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो, आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा या लर्निंग लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता हो सकती है। 
राज्य की नीति के अनुसार शर्त को बदला जा सकता है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यु से चुन सकते हैं। 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

ड्राइवर्स लाइसेंस बैकलॉग मैनुअल डेटा एंट्री उनके लिए है, जिनका ड्राइवर्स लाइसेंस डेटा डिजिटलाइज्ड नहीं हैं। कुछ राज्य इसे सार्वजनिक प्रयोजन में अनुमति दे रहे हैं, अन्यथा आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेज़ों) के साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें 
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं 
ध्यान दें: 
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो, आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा या लर्निंग लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता हो सकती है। 
राज्य की नीति के अनुसार शर्त को बदला जा सकता है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यू से चुन सकते हैं।
 

"लाइसेंस में अतिरिक्त मंजूरी" के लिए अनुसरण करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें 
3. संबंधित राज्य का चयन करें 
4. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
5. "जारी रखें" पर क्लिक करें। 
6. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें 
7. आवेदन पत्र भरें 
8. समय लें 
9. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।" 
 

एक स्थायी ड्राइवर लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है। हालाँकि, आप अधिक जानकारी के लिए स्थानीय आरटीओ के पास जा सकते हैं।

नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

"ड्राइवर्स लाइसेंस क्लब" के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
4. "ऑनलाइन आवेदन करें" मेन्यू से "ड्राइवर लाइसेंस क्लब" पर क्लिक करें 
5. आवेदन पत्र भरें 
6. समय लें 
7. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं। 
नोट: यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है। 
 

सीओवी को छोड़ने के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. आवेदन पत्र भरें 
5. समय लें 
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यू से चुन सकते हैं 
 

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आपको आरटीओ का चयन करना होगा जिसमें आपका अंतिम लेनदेन पूरा हो गया है।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

आपको अपने मूल दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को लेकर, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

भुगतान स्थिति की जांच करने के लिए कदम:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

भुगतान स्थिति की जांच करने के लिए कदम:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

नहीं, रद्द किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाता है।

मूल दस्तावेज(ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

पुनर्परीक्षण के लिए एक नया आवेदन भरना होगा। 
पुनर्परीक्षण भुगतान के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य चुनें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू से पुनर्परीक्षण शुल्क पर क्लिक करें 
 

अपने भुगतान पर्ची को प्रिंट करने के लिए कदम:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य चुनें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपीमेंट" मेन्यू से "प्रिंट रसीद" पर क्लिक करें 
 

पुनर्परीक्षण भुगतान के लिए कदम:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य चुनें 
3. "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जाने के दौरान आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

मूल दस्तावेज (ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

नहीं, रद्द किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाता है।

मूल दस्तावेज (ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जा कर आपको आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगायाआप हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

भुगतान स्थिति की जांच करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

भुगतान स्थिति की जांच करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
नोट: कुछ मिनटों के बाद भुगतान का पुनः प्रयास करें 
 

मूल दस्तावेज (ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

भुगतान स्थिति की जांच करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कदम: - 
1. https: //sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "ईपेमेंट" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

हो सकता है कि आपका राज्य ऑनलाइन शुल्क स्वीकार नहीं कर रहा हो, आपको मूल दस्तावेज (ओं) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है

अपने भुगतान पर्ची को प्रिंट करने के लिए कदम:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य चुनें 
3. "शुल्क भुगतान" मेन्यू से "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
 

ऑनलाइन भुगतान, अतिरिक्त, पुनर्परीक्षण भुगतान या भुगतान के सत्यापन की स्थिति जानने के लिए कदम - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएँ 
2. संबंधित राज्य चुनें 
3. "शुल्क भुगतान" पर क्लिक करें 
4. "शुल्क भुगतान" मेन्यू पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें 
 

अपने अपॉइंटमेंट / पावती पर्ची को प्रिंट करने के चरण: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "आवेदन की स्थिति" पर क्लिक करें 
4. आवेदन संख्या और DOB दर्ज करने के बाद, दाईं ओर आपको अपना आवेदन FORMS / नियुक्ति / अभिस्वीकृति पर्ची मिल जाएगी 
 

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जाने के दौरान आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जाने के दौरान आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

उपलब्ध स्लॉट की जाँच करने के लिए चरण का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. संबंधित राज्य और आरटीओ का चयन करें 
5. तारीख का चयन करें 
 

बुकिंग / पुनर्निर्धारित या रद्द नियुक्ति / स्लॉट का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. नियुक्ति लें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है 
 

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जाने के दौरान आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

उपलब्ध स्लॉट की जाँच करने के लिए चरण का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. संबंधित राज्य और आरटीओ का चयन करें 
5. तारीख का चयन करें 
 

नियुक्ति अधिकतम 3 बार रद्द की जा सकती है या (राज्य की नीति के अनुसार)

नियुक्ति अधिकतम 3 बार रद्द की जा सकती है या (राज्य की नीति के अनुसार)

बुकिंग / पुनर्निर्धारित या रद्द नियुक्ति / स्लॉट का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. नियुक्ति लें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है 
अपॉइंटमेंट रद्द करने के बाद की जाने वाली स्लॉट बुकिंग 
 

बुकिंग / पुनर्निर्धारित या रद्द नियुक्ति / स्लॉट का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. नियुक्ति लें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। 
अपॉइंटमेंट रद्द करने के बाद की जाने वाली स्लॉट बुकिंग 
 

बुकिंग / पुनर्निर्धारित या रद्द नियुक्ति / स्लॉट का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. नियुक्ति लें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है 
 

उपलब्ध स्लॉट की जाँच करने के लिए चरण का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. संबंधित राज्य और आरटीओ का चयन करें 
5. तारीख का चयन करें 
 

बुकिंग नियुक्ति के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "नियुक्ति" पर क्लिक करें और सेवा का चयन करें। 
4. नियुक्ति लें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं। 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है 
 

स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार, नियुक्ति को फिर से शेड्यूल करें।

आपको पुनर्परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा और नई नियुक्ति बुक करनी होगी।

पुनर्परीक्षण के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in/ >> राज्य का चयन करें >> और शुल्क भुगतान पर क्लिक करें >> शुल्क भुगतान ।

पुन: समय लेने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in/ >> राज्य चुनें >> "अपॉइंटमेंट्स" पर क्लिक करें >> लर्नर लाइसेंस टेस्ट स्लॉट पर की बुकिंग करें।

https://sarathi.parivahan.gov.in/ >> राज्य का चयन करे >> "अपॉइंटमेंट्स" पर क्लिक करें >> स्लॉट बुकिंग लर्नर्स लाइसेंस टेस्टके माध्यम से पुनः समय लें।

1. आवेदन की स्थिति की जांच करें और प्रिंट पावती पर क्लिक करें जो आवश्यक दस्तावेज दिखाता है। 
2. प्रिंट फॉर्म 1 पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म और फॉर्म 1 ए डाउनलोड कर सकते हैं 
3. उसी आवेदन की स्थिति से नियुक्ति पत्र पर क्लिक करें। 
4. शुल्क रसीद। 
 

लर्नर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और नया लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदक देख सकते हैं 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इश्यू फिर से" पर क्लिक करें 
 

यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अनुसार है, आपका राज्य आवेदक द्वारा प्रिंट करने की अनुमति नहीं दे रहा है।

लर्नर लाइसेंस प्रिंट करने के चरण: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू पर क्लिक करें 
4. प्रिंट लर्नर्स लाइसेंस (FORM3) पर क्लिक करें 
5. आवेदन संख्या और जन्म तिथि भरें और जमा करें। 
नोट: यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है। 
 

हां, पूरे भारत में इसकी वैधता है।

लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "मोबाइल नंबर अपडेट" पर "अन्य" मेन्यू से क्लिक करें 
 

आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित आरटीओ कार्यालय का दौरा करना चाहिए जैसा कि पावती पर्ची पर दिखाया गया है। आपको शुल्क रसीद की एक प्रति भी ले जानी चाहिए।

संवीक्षा के तहत आवेदन का अर्थ है कि आवेदक को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित आरटीओ का दौरा करना है, और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना बायोमेट्रिक्स जमा करना होगा।

आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित आरटीओ कार्यालय का दौरा करना चाहिए जैसा कि पावती पर्ची पर दिखाया गया है। आपको शुल्क रसीद की एक प्रति भी ले जानी चाहिए।

लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए है, और आप 30 दिनों के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के लिए अनुसरण करने के लिए कदम: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट (STALL)" पर क्लिक करें 
4. "लर्नर्स लाइसेंस एप्लिकेशन", "जन्म तिथि" और पासवर्ड दर्ज करें 
5. आगे बढ़ने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें 
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। 
 

ऑनलाइन मोड के माध्यम से "लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जो परीक्षा ली जाती है।

हां, आप यहां मॉक टेस्ट (प्रश्नों का नमूना सेट) का अभ्यास कर सकते हैं: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "लर्नर्स लाइसेंसके लिए मॉक टेस्ट" का चयन करें 
 

आप यहाँ कुछ लर्नर लाइसेंस टेस्ट प्रश्न (प्रश्नों का नमूना सेट) का अभ्यास कर सकते हैं :- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "एलएल टेस्ट के लिए नमूना प्रश्न" पर क्लिक करें 
 

हां, लर्नर का लाइसेंस पाने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट (STALL टेस्ट) पास करना होगा। एक महीने के पूरा होने के बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।

आपको संबंधित आरटीओ या परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा।

आपको संबंधित आरटीओ या उनके अधिकृत लर्निंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर को रिपोर्ट करना होगा।

हां, लर्नर का लाइसेंस पाने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट (परीक्षा) पास करना होगा। आप अभ्यास कर सकते हैं (प्रश्नों का नमूना सेट) यहाँ :- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "लर्नर लाइसेंस परीक्षण के लिए नमूना प्रश्न" का चयन करें 
 

आवश्यकता राज्य की नीति के अनुसार भिन्न हो सकती है। आपको राज्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

आवेदन पत्र के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यू से एप्लीकेशन फॉर्म" पर क्लिक करें 
 

आपको अपने जोनल कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा

हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं । 
पात्रता मापदंड :- 
1. यदि आप एक राजनयिक हैं: आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं । 
2. यदि आप एक गैर-राजनयिक हैं: आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आगे बढ़ने से पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 
 

सत्र कोई डेटा सहेजता नहीं है। आवेदक को फिर से उसी के लिए आवेदन करना चाहिए।

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "एप्लिकेशन स्थिति" मेन्यू का चयन करें 
 

मूल दस्तावेज (ओं) को ले जाने के दौरान आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

लाइसेंस में अपडेट मोबाइल नंबर के लिए चरण का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "मोबाइल नंबर अपडेट" पर "अन्य" मेन्यू से क्लिक करें 
 

सेवा वापसी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यू से "आवेदक द्वारा वापस ली गई सेवाएँ" लाइसेंस पर क्लिक करें 
4. OTP दर्ज करें 
5. अपना अनुरोध सबमिट करें 
ध्यान दें: 
यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है। 
 

आवेदन को संशोधित करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यू से "वाहनों का वर्ग जोड़ें" चुनें 
4. "आवेदन संख्या और जन्म तिथि" दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें 
5. विवरण भरें 
6. मूल दस्तावेजों के साथ, निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं 
 

लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "एप्लिकेशन स्थिति" शीर्ष मेन्यू का चयन करें 
 

आप उन्हें संशोधित करने के लिए संवीक्षा काउंटर पर आरटीओ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अनुसार है।

विशेष रूप से संशोधित करने के लिए कदम: 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर के लाइसेंस" मेन्यू से "एप्लिकेशन एडिट (लर्नर्स लाइसेंस केवल)" का चयन करें 
4. आवेदन विवरण भरें 
5. मूल दस्तावेजों के साथ, निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं 
 

एप्लिकेशन नंबर खोजने के लिए चरणों का पालन करें: - 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "अन्य" मेन्यू से "एप्लिकेशन नंबर ढूंढें” पर क्लिक करें 
 

आयु मानदंड इस प्रकार हैं: 
1. MCWOG वाहन वर्ग (निजी वाहन) के लिए 16 वर्ष की आयु 
2. LMV (लाइट मोटर वाहन) और MCWG वाहन वर्ग (निजी वाहन) के लिए 18 वर्ष की आयु 
3. परिवहन वाहन के लिए 20 वर्ष की आयु 
4. कंडक्टर लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की आयु 
 

हां, आपको अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

MC50CC लेना चाहिए। 
MCWOG के लिए पूर्ण रूप: गियर के बिना मोटरसाइकल 
MCWG: गियर के साथ मोटर साइकिल 
MC50CC: 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाला मोटर वाहन 
नोट: वाहन श्रेणी राज्य के अधिकार क्षेत्र के अनुसार है। 
 

हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं: + 91-120-2459169 (समय: सुबह 06:00 - सुबह 10:00 बजे)
ईमेल: helpdesk-sarathi@gov.in(link sends e-mail)

जो भी नागरिक अपने लाइसेंस में वाहनों की श्रेणी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे 
लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं):-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें 
3. संबंधित राज्य का चयन करें 
4. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें 
5. "आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नंबर दर्ज करें" चुनें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें 
6. आवेदन पत्र भरें 
7. नियत समय लें 
8. मूल दस्तावेजों के साथ, निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं 
 

लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए है और समाप्ति के बाद आप केवल एक नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।

मूल दस्तावेज(ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।

नए लर्नर लाइसेंस के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं): - 
1. Https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें 
4. लर्नर्स लाइसेंस आवेदन पत्र भरें 
5. आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें 
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं 
 

मूल दस्तावेज (ओं) के साथ आपको अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।