निकटतम ट्रैफिक सर्कल से संपर्क करें। आपको अपने वाहन के प्रकार के आधार पर अनुचित पार्किंग के लिए कंपाउंडिंग राशि का भुगतान करना होगा।
भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना, सतर्कता शाखा (पीआरजी विंग), बाराखंभा रोड, दिल्ली को भेजी जा सकती है।.
ट्रैफ़िक संबंधी कोई भी शिकायत / सुझाव संगठनात्मक चार्ट में उल्लिखित ट्रैफ़िक अधिकारियों को डाक के माध्यम से या सीधे ई-मेल के माध्यम से निम्नलिखित ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है:
नो पार्किंग एरिया में मोटर वाहनों का उपयोग करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हेल्प डेस्क, ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -110012 पर डीसीपी / ट्रैफिक (वीआईपी) के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ एक आवश्यक पार्किंग स्टिकर जारी किया जाता है।
एलपीजी, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियाँ, दूध, इत्यादि की आवश्यक सेवाओं में लगे वाणिज्यिक वाहनों को प्रतिबंधित घंटों / स्थानों के दौरान प्लाई करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आपको हेल्प डेस्क, ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -110012 पर डीसीपी / ट्रैफिक (वीआईपी) के लिए प्रवेश अनुमति ’के लिए आवेदन करना होगा।
1. प्रदूषण प्रमाण पत्र
2. फिटनेस प्रमाण पत्र
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. परमिट
5. टैक्स पेड रसीद
6. बीमा
7. कार्य अनुबंध
8. पिछले अनुमति और स्टीकर मूल में (यदि दूसरी बार आवेदन करना हो)।
9. प्रवेश अनुमति के रूट, समय और अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
ट्रक / मैटाडोर / टेंपो / वैन का उपयोग - दिल्ली में कुछ क्षेत्रों / सड़कों पर वाणिज्यिक वाहनों को कुछ घंटों के दौरान प्रतिबंधित किया जाता है। यदि आपको अपने सामान, माल आदि को प्रतिबंधित / निषिद्ध समय या स्थान पर ले जाना है, तो आप किसी विशेष वाहन की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित एसीपी / यातायात (जिला) के कार्यालय में कारण बता कर आवेदन कर सकते है ।
नोटिस ब्रांच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -12 द्वारा वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की नकल के लिए एनओसी जारी की जाती है, जिसके लिए आपको एनओसी फॉर्म भरना होगा और पुराने लाइसेंस की फोटोकॉपी जमा करनी होगी या NCR, यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है।
वाणिज्यिक वाहन के परमिट की नक़ल के लिए दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली -12 द्वारा एक 'नो चालान सर्टिफिकेट' (एनओसी) जारी किया जाता है, जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी वाहन की आवश्यकता है।