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ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएँ

निम्नलिखित सेवाओं के लिए क्या प्रक्रिया है?

ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस >> ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएँ >> निर्देश जारी रखें >> ड्राइवर लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें >> सबमिट करें।

आवेदन रद्द करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन को रद्द करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। 
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य चुनें >> अन्य >> रद्द करें आवेदन। 
 

मैं लर्नर लाइसेंस प्रिंट करने में असमर्थ हूं।

लर्नर लाइसेंस प्रिंट करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। 
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> लर्नर लाइसेंस >> प्रिंट लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3) >> आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। 
 

क्या मैं आवेदन के बाद आरटीओ को बदल सकता हूं?

शुल्क के भुगतान से पहले किसी भी आरटीओ को किये गये आवेदन को बदला जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित आरटीओ से संपर्क करें।

digilocker.gov.in में ड्राइविंग लाइसेंस डेटा अपडेट नहीं किया गया है।

आपके संबंधित आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के विवरणों को आरटीओ से सारथी पोर्टल पर माइग्रेट करना आवश्यक है। यदि डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण नहीं मिलता है, तो कृपया अपने आरटीओ / विभाग से संपर्क करें।

ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकृत है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है।

आपसे अनुरोध है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषण ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करने के लिए संबंधित आरटीओ / विभाग से संपर्क करें। नंबर का उपयोग करके आप लाइसेंस की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस में पता कैसे बदला जाए?

ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं >> राज्य की चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर जायें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं का चयन करें, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और ड्राइवर्स लाइसेंस विवरण बटन पर क्लिक करें। फिर प्रदान की गई सेवाओं की सूची से पते का परिवर्तन चुनें।
 

मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक अलग वर्ग को कैसे जोड़ा जाए?

आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक नए वर्ग को जोड़ने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in पर लॉगइन करें >> राज्य का चयन करें >> ऑनलाइन आवेदन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि चयनित राज्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एक मान्य लर्नर लाइसेंस इस सेवा के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

सीएमवी अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति से पहले या उसके बाद एक साल के भीतर किया जा सकता है।