मुझे रद्द की गई आवेदन संख्या की राशि कैसे वापिस मिलेगी?
आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है।
(जन सेवा वाहन बैज वैधता राज्य की नीति के अनुसार है।)
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आप एलएमवी (हल्के मोटर व्हीकल) और ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जन सेवा वाहन बैज के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. समय लें
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।
ध्यानदें:
यह सेवा केवल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है।
प्रविष्टि करते समय, पता कॉलम की जाँच करें, इस फ़ील्ड में कोई विशेष वर्ण नहीं होना चाहिए।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
लाइसेंस के पुनर्परीक्षण-नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें:-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. "जारी रखें" पर क्लिक करें।
5. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें
6. आवेदन पत्र भरें
7.समय लें
ध्यान दें :
राज्य की नीति के अनुसार, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष बाद, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।